आगरा, नवम्बर 14 -- कस्टम एक्ट के मामले में पुलिस ने अत्यंत लापरवाही बरती। 34 साल में कोई गवाह पेश नहीं हुआ। अदालत ने आरोपित अशोक कुमार गुप्ता, निवासी कमला नगर, को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निर्देश पर 23 फरवरी 1991 की सुबह सूचना के आधार पर सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग आगरा के अधीक्षक आरबी गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने शाहदरा चेक पोस्ट टूंडला-आगरा हाइवे पर निगरानी रखी। इस दौरान एक एंबेसडर कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक कार भगा ले गया। अधिकारियों ने पीछा कर कार रुकवाई। कार एक व्यक्ति चला रहा था और उसमें चार अन्य लोग बैठे थे। भीड़ एकत्र होने पर सभी को कार सहित संजय प्लेस स्थित कार्यालय लाया गया। वाहन, सामान और कपड़ों की तलाशी में दस तोले के 27 ...