आगरा, अप्रैल 25 -- व्यापार कर अधिकारी के कार्यालय में घुसकर गाली-गलौज, धमकी, शासकीय कार्य में बाधा एवं पुलिस कस्टडी से आरोपी को छुड़ा ले जाने के मामले में अभियोजन द्वारा 24 वर्ष में एक भी गवाह पेश नहीं किया गया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए। तत्कालीन व्यापार कर अधिकारी राजकुमार ने 15 मई 2001 को थाना सैंया में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह सहायता केंद्र सैंया में ड्यूटी पर थे। उसी दौरान पूती नाम का व्यक्ति सहायता केंद्र के गेट पर लात मारकर अंदर घुस आया। उसने गाली-गलौज एवं अभद्रता कर कहा तुम्हे चेक पोस्ट पर रहना है तो हमारे अनुसार चलना होगा। हमारी गाड़ियों को बे-रोकटोक पास करना होगा। मना करने पर वह धमकी देकर मारपीट पर उतारू हो गया। उस व्यक्ति को वहां तैनात पुलिसकर्मियों की कस्टडी में देने के कुछ समय बाद दिनेश,...