नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- Phone tapping case: सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी वी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने तेलंगाना विशेष खुफिया ब्यूरो (SIB) के पूर्व प्रमुख और फोन टैपिंग मामले में आरोपी रिटायर्ड IPS अधिकारी टी. प्रभाकर राव को कल यानी शुक्रवार की सुबह 11 बजे तक पुलिस के सामने सरेंड करने का आदेश दिया है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि राव के खिलाफ अपराधों की विस्तृत जांच के उद्देश्य से यह आदेश दिया गया है। पीठ ने कहा, ''हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह कल (शुक्रवार) पूर्वाह्न 11 बजे तक हैदरबाद के जुबली हिल्स पुलिस थाने और जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे... हिरासत में पूछताछ कानून के अनुसार की जाएगी। सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध की जाए। याचिकाकर्ता को अपने घर से भोजन और नियमित ...