बोकारो, जून 10 -- बोकारो, प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अजय नाथ झा द्वारा सोमवार को जानकारी दी गई कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस एंड एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020 के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत सभी नदी बालूघाटों (कैटेगरी-1 सहित) मानसून सत्र (10 जून से 15 अक्टूबर तक) में बालू का उठाव पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा एनजीटी के निर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी व पंचयात अधीन संबंधित बालू घाट संचालकों को आदेश दिया गया है कि जिलान्तर्गत नदी घाटों से बालू उठाव पूर्णतः बंद रखेगें, अन्यथा किसी तरह का नदी तल से बालू का उठाव होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जि...