नवादा, फरवरी 26 -- नवादा, विधि संवाददाता नवादा कोर्ट ने कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस की कुर्की का नोटिस दिया है। इसके तहत दोनों जगहों पर कुर्की इश्तेहार चिपकाया गया। अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अदालत ने यह सख्त कदम उठाया। व्यवहार न्यायालय नवादा के प्रथम अवर न्यायाधीश आशीष रंजन के आदेश पर इश्तेहार चिपकाया गया। अब इस आदेश के बाद जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला जिले के रजौली प्रखंड में फुलवरिया जलाशय के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि भू-धारकों को प्रदान नहीं किए जाने से जुड़ा है। भू-धारक पक्ष के अधिवक्ता रंजीत पटेल ने बताया कि 1981-82 में रजौली में फुलवरिया जलाशय के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस मामले में भू धारकों ने उचित मुआवजा नहीं मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ...