नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें देते हुए कपिल सिब्बल ने ऐक्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री कर दी गई है, यह संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वायत्तता देता है। अब नया वक्फ ऐक्ट उस स्वायत्तता को छीनने वाला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब तक वक्फ काउंसिल और बोर्ड के मेंबर मुसलमान ही होते थे, लेकिन अब हिंदुओं की भी इनमें एंट्री होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दिक्कत क्या है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तो संसद में बनाए कानून के जरिए मूलभूत अधिकार छीनने जैसा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुल 2 पदेन सदस्य ही गैर-मुसलमान हो सकते हैं। इस पर क...