नई दिल्ली, जनवरी 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियमित और अग्रिम जमानत आवेदनों को डिवीजन बेंच द्वारा सुनने की प्रथा पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दूसरे हाईकोर्ट में ये मामले एकल जज द्वारा सुने जाते हैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच क्यों सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा, "जब जमानत आवेदन की बड़ी संख्या और लंबित मामलों का बोझ है तो नियमित जमानत और अग्रिम जमानत आवेदन को डिवीजन बेंच द्वारा क्यों सुना जा रहा है? दूसरे हाईकोर्ट में तो ऐसा नहीं होता है। क्या दो न्यायाधीशों को नियमित जमानत मामलों में समय देना चाहिए?" कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) से इस प्रथा पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही 2024 में दायर जमानत आवेदनों की...