गुड़गांव, सितम्बर 30 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में पुलिस चौकी उड़ीना (रेवाड़ी) में तत्कालीन मुख्य सिपाही हरविंद्र सिंह को अदालत ने मंगलवार को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा Rs.40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने मार्च 2018 में आरोपी को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। मामला यह था कि शिकायतकर्ता की कार का संतुलन नील गाय से टकराने के कारण बिगड़ गया था। इससे कार का एक्सीडेंट हो गया था। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में पुलिस चौकी उड़ीना में फरवरी 2018 में को एक प्रार्थना पत्र दिया था। मुख्य सिपाही हरविंद्र सिंह ने शिकायतकर्ता की इस कार एक्सीडेंट की डीडीआर (दैनिक डायरी रिपोर्ट) दर्ज करने औ...