अलीगढ़, जुलाई 14 -- अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। क्षेत्र अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का और मानचित्र खैर नगर पालिका स्वीकृत करती रही। जी हां, एडीए की सीमा में पालिका के शामिल होने के बाद भी ऐसा होता रहा। मामले में ईओ पर गंभीर आरोप लगे है। कमिश्नर ने इस प्रकरण में एडीए वीसी को जांच के आदेश दिए हैं। 16 जनवरी 2025 के द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के तहत नगर पालिका परिषद खैर के क्षेत्र को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़ में सम्मिलित किया गया था। जिसके बाद खैर नगर पालिका सीमा क्षेत्र व सीमा विस्तार सहित अलीगढ़ विकास क्षेत्र में किसी भी प्रकार कोई भी निर्माण/विकास कार्य विकास प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना किया जाना अवैधानिक है। किसी भी प्रकार कोई भी निर्माण/विकास कार्य करने से पूर्व प्राधिकरण की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृति के बिना किये गये ...