भागलपुर, जुलाई 24 -- भागलपुर। नगर निगम का होल्डिंग टैक्स अगर इस साल जमा नहीं किए हैं तो कर लें, वरना 31 सितंबर से डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देना होगा। इस बारे में नगर निगम ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी चलाया है। कर शाखा प्रभारी ने बताया जुलाई से सितंबर तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

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