शामली, मार्च 5 -- पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने प्रदेश के व्यापारियों से आवाहन करते हुए कहा कि व्यापार मंडल के प्रयास से प्रदेश के जीएसटी विभाग ने प्रदेश के व्यापारियों को वर्ष 2017-18,, 18-19 व 20-21 में निर्धारित कर को 31 मार्च 2025 तक जमा करने की स्थिति में निर्धारित कर पर लगाया गया अर्थ दंड व ब्याज पूर्ण रूप से माफ करने की घोषणा की है। इसलिाए उन्होंने प्रदेश के व्यापारियों को अपने वर्ष 17-18, 18-19 व 19- 20 में किसी भी वर्ष पर निर्धारित कर यदि बकाया है तो उसे व्यापारी 31 मार्च 2025 तक जमा कर देंगे तो व्यापारी को उस पर लगा अर्थ दंड व ब्याज से पूरी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने व्यापारियों को इस योजना का लाभ उठाने का आवेदन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी विभाग के आयुक्त नितिन बंसल...
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