जमशेदपुर, नवम्बर 11 -- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है। योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर की थी। योजना का उद्देश्य अपंजीकृत कर्मचारियों को ईपीएफ कवरेज में शामिल करने और पुराने अनुपालन को नियमित करने का अवसर देना है। इसी क्रम में ईपीएफओ द्वारा 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे विशेष लाइव सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पीबी वर्मा योजना के विभिन्न प्रावधान और इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। यह योजना 1 नवंबर से 30 अप्रैल 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसमें वे कर्मचारी शामिल होंगे, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्तूबर 2025 के बीच नियुक्त हुए थे, लेकिन ईपीए...