नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका में रेवन्ना ने दुष्कर्म मामले में दी गई उम्रकैद को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि राहत देने से गवाहों को प्रभावित करने की आशंका बढ़ जाएगी। न्यायमूर्ति केएस. मुदगल और न्यायमूर्ति टी. वेंकटेश नाइक की खंडपीठ ने कहा कि सभी साक्ष्यों, अपराध की गंभीरता और लंबित मामलों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, यह जमानत देने या सजा पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के कई मामले लंबित हैं, और जिस पहले मामले (हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण थाने) में उसकी अपील खारिज हुई है, उसमें भी उसे पूरे परीक्षण के दौरान जमानत नहीं दी गई...