बेंगलुरु, अगस्त 20 -- हरियाणा की तर्ज पर अब कर्नाटक में भी आरक्षण के कोटे में कोटा लागू किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए लिया गया है, खासकर एससी लेफ्ट (मदिगा) और एससी राइट (होलेया) समुदायों की मांगों को ध्यान में रखते हुए। नए फॉर्मूले के तहत, 17 प्रतिशत आरक्षण में से छह प्रतिशत एससी लेफ्ट समुदाय, छह प्रतिशत एससी राइट समुदाय और पांच प्रतिशत लंबानी, भोवी, कोरचा, कोरमा जैसी अन्य उप-जातियों के लिए निर्धारित किया गया है। यह निर्णय जस्टिस एच.एन. नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग ने छह प्रतिशत एससी लेफ्ट, पांच प्रतिशत एससी राइट, चार प्रतिशत लंबानी, भोवी, कोरमा और कोरचा जैसी स्पृश्य जात...
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