नई दिल्ली, नवम्बर 13 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कलबुर्गी संयोजक द्वारा दायर याचिका का गुरुवार को निपटारा करते हुए 16 नवंबर को 300 प्रतिभागियों और 50 सदस्यीय बैंड के साथ पथ संचलन की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एम. जी. एस. कमल ने कहा कि चित्तपुर के तहसीलदार ने 16 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए पहले ही कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी थी। पिछले सप्ताह सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि वह याचिकाकर्ता के पथ संचलन के प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने तहसीलदार के आदेश में दो शर्तों को संशोधित करने का अनुरोध किया। उन्होंने संगठन के शताब्दी समारोह और इस अवसर से जुड़ी जनभावना का हवाला देते हुए प्रतिभागियों की संख्या 300 से बढ़ाकर 600 करने त...