नई दिल्ली, जून 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में कर्नाटक पुलिस की याचिका पर सुनवाई को सहमति जताई। राज्य पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा आरोपी की हिरासत से जुड़े आदेश को खारिज करने के खिलाफ याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए हिरासत से जुड़े अधीनस्थ अदालत का आदेश खारिज कर दिया था कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया था। न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर की पीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। विशेष अनुमति याचिका और स्थगन अर्जी पर नोटिस जारी करें। अपने 17 अप्रैल के आदेश में, हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2023 को पारित अधीनस्थ अदालत के रिमांड आदेश को रद्द कर दिया और कुछ शर्तों के तहत व्यक्ति को हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया था।

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