नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम के खिलाफ निचली अदालत के कथित अपराध का संज्ञान लेने और समन जारी करने के आदेश को जारी रखा। हालांकि, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश भी दिया कि येदियुरप्पा की उपस्थिति पर तब तक जोर न दिया जाए, जब तक यह अत्यंत आवश्यक न हो। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम आई अरुण ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि येदियुरप्पा को इस मामले से बरी होने के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि जस्टिस अरुण का यह वर्तमान आदेश 7 फरवरी के उच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश के बाद ...