नई दिल्ली, मई 15 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही, शीर्ष अदालत ने मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब देश में 'ऐसे हालात हैं तो उस वक्त किसी मंत्री के मुंह से निकला एक-एक शब्द जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हम शुक्रवार को देखेंगे कि मामले में क्या करना है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने भाजपा नेता विजय शाह के वकील से कहा, 'आपके मुवक्किल ये किस तरह के बयान दे रहे हैं? आपके मुवक्कि...
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