छपरा, जून 18 -- भेल्दी,एक संवाददाता। कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बुधवार को भेल्दी के थानाध्यक्ष संदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया। मालूम हो कि भेल्दी थाना कांड संख्या-341/24 के अभियुक्त बच्चा सिंह,पंकज सिंह व हरदेव सिंह के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण इन अभियुक्तों को बीएनएसएस की धारा 187(3) का लाभ प्राप्त हुआ। थानाध्यक्ष द्वारा बरती गई लापरवाही के परिप्रेक्ष्य में पुअनि संदीप कुमार से निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध पांच दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। मगर थानाध्यक्ष संदीप कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र छपरा द्वारा पुअनि संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केन्द्र सारण वापस ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.