पौड़ी, फरवरी 4 -- सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने कर्ज लेकर नहीं लौटाने के दोषी अपीलार्थी को दोषमुक्त करार दिया है। पौड़ी के कल्जीखाल ब्लॉक के अगरोड़ा निवासी एक ठेकेदार ने श्रीनगर के डांग निवासी एक व्यक्ति पर जनवरी 2017 में कर्ज लेकर नहीं लौटाने का आरोप लगाया था। प्रकरण में ठेकेदार द्वारा दाखिल वाद की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने दिसंबर 2021 में कर्जदार को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास व 5 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बलूनी ने बताया कि पौड़ी के कल्जीखाल ब्लॉक के अगरोड़ा निवासी विमल नेगी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में 13 जनवरी 2017 को एक वाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया था कि वह ठेकेदारी करते हैं। श्रीनगर के डांग ऐठाणा निवासी अरविंद भाकुनी से उनकी जा...