नई दिल्ली, जून 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार के उस नाबालिग लड़की के बचाव में आगे आया, कर्ज नहीं चुका पाने के चलते जिसकी शादी एक 33 साल के ठेकेदार से जबरन करा दी गई थी। शीर्ष अदालत ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त को न सिर्फ ससुराल से भागी उस नाबालिग को बल्कि भागने में मदद करने वाले उसके दोस्त को पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश दिया है। जस्टिस उज्जल भुइयां और मनमोहन की पीठ ने लड़की और उसके दोस्त को अपनी जान को खतरा है, ऐसे में बिहार के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। पीठ ने इसके लिए पुलिस अधिकारियों को लड़की और उसके दोस्त से संपर्क करने और जरूरी सहायता करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, पीठ ने बिहार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मा...