आगरा, अगस्त 13 -- फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये की जीएसटी की चोरी के मामले में आरोपित सिद्धांत राना निवासी किरावली को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। आरोपित इस मामले में 18 जून से जिला जेल में बंद है। इसी मामले में आरोपित शराफत, अरुण शर्मा और अंचित गोयल निवासीगण फतेहपुर सीकरी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी अदालत ने निरस्त कर दिया। भारत संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क दिए। उन्होंने जमानत का विरोध किया। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग (सीजीएसटी) एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अधिकारियों ने 16 जून को एंथिला आवास विकास कॉलोनी में सर्च के दौरान भारी मात्रा में विभिन्न फर्जी फर्मों से संबंधित चेकबुक, सील, मोबाइल, एटीएम कार्ड, डायरी, रजिस्टर आदि पाए थे। इस मामले में आरोपी सि...