रायपुर, जनवरी 2 -- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो वर्ष पहले हुए सनसनीखेज हत्या के मामले में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने के दोषी करोड़पति कारोबारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी के पास बिना लाइसेंस पिस्टल रखने का अपराध भी कोर्ट में साबित हुआ है। इस मामले में लोक अभियोजक बसंत गोड़ ने सशक्त पैरवी करते हुए घटनाक्रम और तकनीकी साक्ष्यों को कोर्ट के सामन रखा। मामले के अनुसार 25 फरवरी 2024 की रात रायपुर के सफायर ग्रीन फेज-2 कॉलोनी में रहने वाले दो भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने अपनी मां को वीडियो कॉल कर घटना की जानकारी दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पु...