नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिल अभिनेता विजय के राजनीतिक दल तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने पक्षकार, पीड़ितों, तमिलनाडु सरकार और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता उमा आनंदन की मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जिसमें 27 सितंबर को करूर में भगदड़ की घटना की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया गया था। तमिलनाडु के भाजपा नेता जीएस मणि ने भी भगदड़ की घटना की सीबीआई ज...