गाज़ियाबाद, दिसम्बर 10 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। घर में घुसकर लूटपाट के बाद महिला की हत्या में युवक को अदालत में दोषी करार किया। सजा पर सुनवाई गुरुवार को होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक ने बताया कि इंदिरापुरम में रहने वाले ब्रह्मपाल सिंह ने 30 सितंबर 2015 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि 30 सितंबर 2015 को करवाचौथ के दिन धर्मपाल की पत्नी राजबाला सैनी घर में थीं। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला हरिओम धर्मपाल के घर में घुस गया। हरिओम ने लूटपाट की। राजबाला ने इसका विरोध किया तो हरिओम ने धारदार हथियार से राजबाला सैनी की हत्या कर दी । पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हरिओम सैनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट संख्या-10 भरत सिंह यादव की अदालत में चली। अदालत में पेश सबूत...