नई दिल्ली, मई 20 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने मामले में आदेश और स्पष्टीकरण के लिए दो जून की तारीख तय की है। साथ ही दोनों पक्षों को पांच पन्नों में लिखित दलील दाखिल करने का आदेश दिया है। करनैल सिंह के वकील विनोद दहिया ने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। बतौर चुनावी उम्मीदवार, जनता को विरोधी की पृष्ठभूमि बताना उनका कर्तव्य था। जैन की ओर से वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि उन पर झूठे आरोप बदनाम करने के लिए और चुनावी लाभ के लिए लगाए ग...