नई दिल्ली, सितम्बर 20 -- बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर की छवि को सोशल मीडिया पर अश्लील मीम्स, वीडियोज और पोस्ट्स के जरिए बदनाम करने की कोशिशों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) की रक्षा करते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाएं।क्या है पूरा मामला? करण जौहर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी तस्वीरों, आवाज और पहचान का इस्तेमाल बिना अनुमति के अश्लील और अपमानजनक सामग्री बनाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से बनाए गए डीपफेक वीडियो, मोर्फ्ड इमेज और चैटबॉट्स के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। करण का क...
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