नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम, तस्वीर का अवैध इस्तेमाल करने पर रोक लगाते हुए उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा की है। न्यायमूर्ति मनमीत पी. एस. अरोड़ा की पीठ ने जौहर के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है। पीठ ने कहा कि उन्होंने प्रथम दृष्टया मामला स्थापित कर लिया है। सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर यह स्पष्ट है कि उल्लंघनकारी वेबसाइटों व प्लेटफार्मों ने व्यावसायिक लाभ के लिए वादी की आवाज़, नाम व छवि का अनधिकृत रूप से शोषण व दुरुपयोग किया है। इससे वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए निषेधाज्ञा लागू की जाती है। करण जौहर ने पीठ से यह भी आग्रह किया था कि वह कुछ वेबसाइटों व प्लेटफार्मों क...