देवरिया, सितम्बर 12 -- देवरिया, विधि संवाददाता। करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत का गुरुवार को फैसला आ गया। अदालत पीठ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा व सदस्य राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया, अधीक्षण अभियंता तथा महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को मृतक की पत्नी को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह धनराशि दो माह के अंदर भुगतान करना होगा। बरियारपुर थाना क्षेत्र के अमवा निवासी किशा देवी ने स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल किया कि 01 जून 2024 को वादिनी के पति अपने चाचा के ब्रह्मभोज की तैयारी में टेंट लगवा रहे थे। सुरक्षा मानकों से कम ऊंचाई पर हाइटेंशन तार ऊपर से गया था, अचानक वह करंट की चपेट में आ गए और झुलस गए। अस्पताल में उनकी मोत हो गई। सुरक्षा निदे...