प्रतापगढ़ - कुंडा, नवम्बर 6 -- प्रतापगढ़,संवाददाता। पशुशाला पर जर्जर बिजली का तार गिरने के बाद भैंस, गाय की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने एक्सईएन, एसडीओ को क्षतिपूर्ति धनराशि दो माह के भीतर वादी को अदा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तय धनराशि वाद प्रस्तुत होने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करनी होगी। पट्टी के बीबीपुर के विजय पाल ने नवंबर 2021 में स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर बताया कि 15 सितंबर 2021 को उसकी पशुशाला के करीब से गुजरे जर्जर एलटी लाइन का तार टूटकर गिर गया था। करंट की चपेट में आने से 60 हजार रुपये कीमत की गाय, भैंस की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस, राजस्व टीम मौके पर पहुंची और रिपोर्ट तैयार कर पट्टी उपखंड कार्यालय में क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया गया। विद्युत निगम की ओर से क्षतिपूर्ति देने...