बुलंदशहर, मार्च 1 -- बुलंदशहर। स्थायी लोक अदालत ने करंट से किशोर की मौत के मामले में ऊर्जा निगम के अधिकारियों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकारियों को सात फीसदी ब्याज के साथ 6.68 लाख रुपये अदा करने होंगे। दो माह के अंदर धनराशि का भुगतान न किए जाने पर सिविल न्यायालय की डिक्री की तरह निष्पादित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि स्याना के गांव चांदपुर पूठी निवासी देवेंद्री देवी ने स्थायी लोक अदालत में अपील दायर करते हुए बताया कि 27 अप्रैल 2019 को उनका 17 वर्षीय बेटा सौरभ सिंचाई करने गया था। आरोप है कि खेत में लगे खंभे के स्टे वायर में करंट आ रहा था। इसकी चपेट में आने से सौरभ गंभीर रूप से झुलस गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों से कई बार क्षतिपूर्ति की धनराशि देने की मांग की, ल...