नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने करंट से मौत के मामले में आरोपी मकान मालिक सरोज कुमार त्यागी को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि 13 साल की जांच के बाद भी पुलिस और बिजली विभाग करंट का स्रोत और मौत का कारण स्थापित नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि न तो वैज्ञानिक साक्ष्य पूरे हैं और न ही घर की अंदरूनी वायरिंग की जांच की गई। ऐसे में आरोपी पर लापरवाही का आरोप साबित नहीं होता। यह मामला जुलाई 2010 का है। उत्तम नगर इलाके में किराए पर रह रहे युवक योगेश कुमार की मौत बालकनी की ग्रिल में करंट आने से हो गई थी। आरोप था कि मकान मालिक को एक दिन पहले करंट की सूचना दी गई थी, लेकिन उसने उसे ठीक नहीं कराया। हालांकि, मुख्य गवाह (मृतक का भाई) अपनी गवाही अधूरी छोड़कर कोर्ट में पेश ही नहीं हुए, जिसके चलते उसका बयान सबूत के र...