बगहा, जुलाई 10 -- बेतिया। वर्ष 2020 में इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा निवासी सिख कयामुद्दीन की हत्या गोली मार कर देने के एक मामले में न्यायालय ने आधे दर्जन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 70 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेंद्र कुमार ने अभियुक्तों को सजा सुनाई।इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने दी। सजायाफ्ता इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा निवासी रवि पासवान, साधु पासवान, रंजन पासवान, लालू पासवान, इदरीश मियां तथा अवधेश पासवान है। अपर लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि घटना 10 मार्च 2022 की है। घटना की सुबह मृतक अपने भाई, मां एवं अन्य के साथ अपने नए मकान के पास बैठा था। तभी अभियुक्त गण वहां आए तथा अपनी जमीन घेरने की बात कहने लगे। इस पर शेख कयामुद्दीन ने कहा कि पहले अमीन बुलाकर जम...