नई दिल्ली, मई 26 -- एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड हस्ती कमाल अमरोही और पत्नी मीना कुमारी से 1966 में पट्टे पर ली गई बांद्रा की जमीन एक हाउसिंग सोसायटी की जमीन को खाली करने का आदेश दिया है। यह कानूनी विवाद तीन दशक से अधिक समय से चल रहा था। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश आशीष अयाचित और जज डी. आर. माली ने कहा कि सोसाइटी अनुबंधित किराये का नियमित रूप से भुगतान करने में विफल रही है, इसलिए यह चूक है। आदेश में कहा गया कि सोसाइटी ने जानबूझकर अनुबंधित किराये के भुगतान के संबंध में पट्टा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है। बांद्रा स्थित लघु वाद न्यायालय की अपीलीय पीठ ने अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही के पक्ष में फैसला सुनाया और 162 सदस्यों वाली सोसाइटी को छह महीने में पाली हिल इलाके में जमीन का कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित आदेश 23 अप्रैल क...