हेमलता कौशिक, फरवरी 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की कमाऊ पत्नी को मुआवजा पाने का हकदार माना है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि बेशक पत्नी सरकारी नौकरी कर रही है, लेकिन पति के अच्छे ओहदे पर रहने के दौरान यह महिला अतिरिक्त सुख सुविधा पा रही होगी। पति की मौत के बाद उसकी जीवन-यापन के तरीके में बदलाव आ सकता है, क्योंकि पति की आय बंद होने से वह उन सुख-सुविधाओं से वंचित हो जाएगी।पत्नी और मां को मुआवजे का अधिकारी माना जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक अधिकारी की पत्नी और मां को भी दो बच्चों के साथ का अधिकारी माना है। पीठ ने बीमा कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह मृतक के परिवार को नौ फीसदी के ब्याज समेत दो करोड़ 87 लाख 96 हजार 525 रुपये का भुगतान करें।मृतक की पत्नी एक पॉलिटेक्निक...