रांची, दिसम्बर 19 -- पेसा नियमावली लागू करने के मामले पर गुरुवार को भी सरकार की ओर से हाईकोर्ट को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी। इस पर कोर्ट ने सरकार को 23 दिसंबर तक जानकारी देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि यदि 23 दिसंबर तक नियमावली लागू करने पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी तो तो कोर्ट कड़ा रुख अपनाएगा। कोर्ट ने बालू घाटों समेत लघु खनिजों के आवंटन पर रोक बरकरार रखी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंचायती राज ‌विभाग के सचिव कोर्ट में सशरीर मौजूद रहे। कोर्ट ने सचिव से पूछा कि पेसा कानून से संबंधित नियमावली कैबिनेट में पेश की गयी है या नहीं। इस पर सचिव ने जानकारी देने के लिए मंगलवार तक का समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की। इस दौरान...