रांची, सितम्बर 21 -- झारखंड में भू माफिया के जमीन पर कब्जे के बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि वर्तमान कानून इस पर रोक लगाने में पर्याप्त नहीं है। जमीन कब्जे के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को केवल वर्तमान कानून पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि नई और कड़ी व्यवस्था बनाने पर विचार करना होगा। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस विषय पर ठोस सुझाव लेकर आए, ताकि जमीन माफिया पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा सके। अदालत ने चार सप्ताह के अंदर सरकार को ठोस प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में न्याय मित्र के सुझावों को भी शामिल करे। स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।जम...