कुशीनगर, नवम्बर 8 -- पडरौना, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने कबीर आश्रम मल्लूडीह की सेविका की हत्या के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत के फैसले के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। एडीजीसी संजीव कुमार सिंह बताया कि कबीर आश्रम के महंथ असल दास ने दो दिसंबर 2021 को कसया थाने में तहरीर दी कि आश्रम में 85 वर्षीय सेविका जमुनी देवी भी रहती थी। दोपहर तीन बजे के करीब नागा साधु परमेश्वर पांडेय पुत्र परमहंस पांडेय निवासी चड़ेरिया थाना गगहा जिला गोरखपुर आश्रम पर आया और सेविका जमुनी देवी को कमरे में बंद कर मारते पिटते हुए हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू कर दी। घटना...
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