बुलंदशहर, मई 27 -- वर्ष 2014 में अनूपशहर के गांव श्योरामपुर के कपिल हत्याकांड में न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 के न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा ने बताया कि 12 जुलाई 2014 को थाना अनूपशहर के गांव श्योरामपुर निवासी श्यामवीर के पुत्र कपिल की हत्या कर शव धान के खेत में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चमन पुत्र महावीर, किशन पुत्र शिवचरन और किरनपाल पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम श्योरामपुर को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया था। 31 जुलाई 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग ...
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