नई दिल्ली, जून 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि बैंक धोखाधड़ी मामले में डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन की जमानत पर दो सप्ताह में फैसला करे। जस्टिस उज्जल भुइयां और मनमोहन की पीठ ने कहा कि वधावन जुलाई, 2022 से हिरासत में है और उसकी जमानत याचिका पर 18 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वह सुनवाई की तारीख से दो सप्ताह के भीतर जमानत याचिका पर फैसला करे। वधावन ने अपनी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा स्थगन के आदेश से व्यथित होकर शीर्ष अदालत का रुख किया और अपनी याचिका का शीघ्र निपटारा करने की मांग की। कपिल वधावन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कई मौकों पर उनकी जमानत याचिका पर फैसला न होने के अलावा अपने मुवक्किल की लंबी हिरासत अवधि का हवाला दिया। इस मामले में वधावन बंधुओं ...