नई दिल्ली, मार्च 8 -- दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले को लेकर समन के खिलाफ पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा, जो अब दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री हैं, ने 2020 में 'धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने' और 'नफरत फैलाने' के लिए 'पाकिस्तान शब्द' को 'बहुत ही कुशलता से गढ़ा' था। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा, 'पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल रीविशनिस्ट (मिश्रा) ने अपने कथित बयानों में बहुत ही कुशलता से नफरत फैलाने के लिए किया है, वह चुनाव अभियान में होने वाले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर बेपरवाह हैं, ताकि केवल वोट हासिल किए जा सकें। असल में, इस स्तर पर, रीविशनिस्ट के कथित बयान अप्रत्यक्ष रूप से एक देश का उल्लेख करके धर...