नई दिल्ली, मार्च 18 -- उच्च न्यायालय ने मामले को 19 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने और वर्ष 2020 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। जिसने मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की कोई आ...