गाजीपुर, मई 23 -- गाजीपुर, संवाददाता। वर्ष 2019 में सैदपुर में लूट के दौरान की गई कपड़ा व्यवसायी की हत्या के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी रामबाबू सोनकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माने की राशि से 50 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं दो लोगों को साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर के कस्बा की रहने वाली रेशमा गुप्ता ने थाने में दो अगस्त 2019 को तहरीर दी। बताया कि रात में पति सुशील गुप्ता, बेटी दीक्षा और नवी गुप्ता के साथ कमरे में सोए थे। इसी दौरान बाइक से दो लोग हेलमेट लगाकर आए और दरवाजे के नीचे का चैनल तोड़कर चोरी करने लगे। इसी दौरान पति जग गए जिसके बाद बदमाशों ने उन्हें सीने में गोली मार ...