नई दिल्ली, जुलाई 10 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज से संबंधित कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों पर गुरुवार को संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया और वकीलों से पूछा कि क्या शीर्ष अदालत ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने आगे कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमने अखबारों में देखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि फिल्म की स्क्रीनिंग होने दें। बता दें कि एक दिन पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जे. बागची की एक पीठ ने फिल्म की स्क्रीनिं...