गाज़ियाबाद, फरवरी 19 -- गाजियाबाद, संवाददाता। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरा होने पर जिला महिला अस्पताल में बुधवार को पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएमएस ने केक काटकर कन्या जन्मोत्सव मनाया। कार्यक्रम में 30 नवजात कन्याओं की मां को बेबी किट और सम्मान पत्र दिया गया। कार्यशाला में महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. अलका शर्मा, सोनोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के विषय में विस्तृत जानकारी दी। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। अधिनियम के अंतर्गत तीन से पांच साल की सजा, 10 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। इस दौरान सीएमएस डॉ. अलका शर्मा द्वारा केक काटकर कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें 30 नव...