कन्नौज, सितम्बर 16 -- कन्नौज,संवाददाता। पिता की हत्या करने में बच्चों की गवाही पर अदालत ने सोमवार को मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर तीन माह सश्रम कारावास भोगना होगा। छिबरामऊ के सिकन्दरपुर कस्बे के राजू शर्मा पुत्र लल्लू शर्मा की पत्नी शिखा शर्मा के शगीर पुत्र मुन्ना निवासी जामा मस्जिद के निकट छिबरामऊ से अवैध संबंध थे। राजू इसका विरोध करता था। आठ जून 2023 की दोपहर शगीर उसके घर पहुंचा और उसने राजू शर्मा को शराब पिलाकर नशे में कर दिया। इसके बाद शिखा और शगीर ने मिलकर राजू के साथ मारपीट की थी। शगीर ने शिखा के दुपट्टे से राजू का गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 17 चोट के निशान पाए गए थे। हत्या के बाद गुमराह करने के ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.