सीवान, मार्च 25 -- सीवान।विद्युत कार्यपालक अभियंता यशवंत कुमार ने बताया कि बकाया पर बिजली कनेक्शन काटने के बाद पूरी राशि जमा करनी होगी। साथ में सौ रुपए का रिकनेक्शन रसीद भी कटाना अनिवार्य होगा। बिना रुपए जमा किया वह बिना रिकनेक्शन रसीद के बिजली जलाना बिजली चोरी की श्रेणी में आता है। जांच के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माना लगाते हुए स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से डिस्कनेक्शन से बचने के लिए समय पर बिजली बिल भुगतान करने की अपील की है।

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