नई दिल्ली, जून 25 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में दो निजी बैंकों इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक-को निर्देश दिया है कि वे भारतीय मूल के पूर्व कनाडाई अधिकारी संजय मदान के खातों से 65.9 करोड़ रुपये कनाडा सरकार के बैंक खाते में ट्रांसफर करें। यह फैसला मदान के खिलाफ चल रहे एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में लिया गया है। मदान पर कनाडा में 4.74 करोड़ कनाडाई डॉलर (लगभग 290 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी और धन शोधन का आरोप है। अप्रैल 2023 में कनाडा की अदालत ने उन्हें इन आरोपों में दोषी पाते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। याचिका समझौते के तहत मदान ने गबन की गई राशि लौटाने की सहमति जताई है, जिसमें से 3 करोड़ डॉलर अग्रिम और बाकी 15 सालों में चुकाने का वादा किया गया। यह भी पढ़ें- पूर्व MLA नरेश बाल्यान ने HC से मांगी जमानत, अदालत ...