बगहा, जून 1 -- बगहा, हमारे संवाददाता। डबल मर्डर कांड में कोर्ट से बीते आठ अक्तूबर 2024 से अब तक 22 तिथियों को आइओ को मौका मिलता रहा, इसके बाद भी कोर्ट के आदेश की अनदेखी पटना के कदमकुआं के थानेदार अजय कुमार करते रहे। कोर्ट से जारी होने वाले आदेश को रद्दी की टोकरी में डालते रहे। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने गैर-जमानतीय वारंट जारी करते हुए बगहा पुलिस कप्तान को अगमकुआं के थानेदार को अरेस्ट कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। तीन जून को थानेदार को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने पर डीजीपी व पटना हाईकोर्ट को पुलिस के इस रवैए पर रिपोर्ट की जाएगी। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुसंधानकर्ता को साक्ष्य देने के लिए निर्धारित तिथि से अवगत कराया जा चुका है। बावजूद इसके, पिछले 22 ति...