आगरा, मई 23 -- महिला ने कढ़ाई की मशीन मंगाने के लिए कंपनी को एडवांस भेज दिया। इसके बाद भी समय पर डिलीवरी नहीं मिली। उन्होंने जमा रुपये वापस मांगें। न मिलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने आरवी इंटरनेशल के प्रोपराइटर से महिला को जमा कराए गए पांच लाख रुपये 30 दिन के भीतर दिलाने के आदेश दिए। साथ ही वाद व्यय के रूप में दस हजार भी अदा करने को कहा है। मैसर्स एसएस इंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर मीरा देवी निवासी बृजदीप कॉलोनी थाना जगदीशपुरा ने सात फरवरी 2024 को आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने कढ़ाई की मशीन खरीदने के लिए आरवी इंटरनेशल के प्रोपराइटर पुष्पेंद्र कुमार से संपर्क किया था। विपक्षी ने जीएसटी लगाकर 8.26 लाख रुपये की मशीन की कीमत का कोटेशन भेज द...
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